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Muzaffarpur News : मुजफ्फरपुर में ट्रेड लाइसेंस शुल्क को लेकर नगर निगम और व्यवसायियों के बीच तनातनी

Shaheed Diwas
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नगर निगम और व्यवसायियों के बीच पिछले कुछ दिनोंसे तनातनी व्याप्त है

Muzaffarpur 14 June : मुजफ्फरपुर में ट्रेड लाइसेंस शुल्क को लेकर नगर निगम और व्यवसायियों के बीच तनातनी व्याप्त है. नगर निगम और व्यवसायियों के बीच पिछले कुछ दिनोंसे तनातनी व्याप्त है. दो से तीन हजार छोटे बड़े व्यवसायियों को मुजफ्फरपुर नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क नहीं जमा करने की स्थिति में नोटिस दिया है और समय पर शुल्क जमा नहीं करने पर है दुकान सील करने की नोटिस दी गई है.

मुजफ्फरपुर नगर निगम ने हजारों दुकानदार को 2000 से लेकर ₹21000 तक का जुर्माने का नोटिस थमा दिया है. 15 दिनों के अंदर नहीं जमा करने पर दुकानों को सील कर दी जाएगी. इसमें छोटे दुकानदार ज्यादा है जिनकी कमाई की इतनी नहीं है कि ट्रेड लाइसेंस की लेकर दुकान करें. छोटे-मोटे गुमटी चाय नाश्ता टेलर सलून सिगरेट बेचने वाले पान बेचने वालों को भी नोटिस दी गई है ट्रेड लाइसेंस और एक ₹100 महीने यानी 12 ₹100 सालाना के हिसाब से नोटिस दिया गया है.

Shaheed Diwas

जबसे आपके पास कमर्शियल बिजली बिल कनेक्शन है या जब से आप ने जीएसटी लिया है जीएसटी जमा कर रहे हैं तब से लेकर अभी तक के ट्रेड लाइसेंस शुल्क आपको जुर्माने के साथ जमा करने होंगे अन्यथा आप की दुकानें सील कर दी जाएगी. मुजफ्फरपुर नगर निगम सुविधा देने के नाम पर सिफर है.

Shaheed Diwas

कुछ दवा दुकानों को भी ट्रेड लाइसेंस नहीं देने के कारण सील किया गया है. जिससे मुजफ्फरपुर के केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है और इसके विरोध में एसोसिएशन की बैठक सोमवार को हुई. बैठक में कहा गया नगर निगम आयुक्त को कोई अधिकार नहीं है किसी दवा की दुकान सील करने की . ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत आती है और बिना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के दवा दुकानों को सील नहीं किया जा सकता.

Shaheed Diwas


शहर में हर तरफ बेतरतीब निर्माण और मुजफ्फरपुर के व्यावसायिक इलाकों में निर्माण कार्य से व्यवसाय बाधित हो रही है और व्यवसाय बंद होने की कगार पर है. सरैयागंज कल्याणी मोतीझील हर इलाके में निर्माण से महीनों से लोगों के व्यवसाय चौपट हो रहे हैं. नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा.

इस बीच नगर निगम ने के नए नियम निकालते हुए कहा है कि नालों में अगर कूड़ा फेंका तो जुर्माना लगेगा

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