Haldwani 5 January : उत्तराखंड के हल्द्वानी में अब हजारों घरों को राहत सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं चलेगा बुलडोजर
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

आपको बता दें हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था इलाके को खाली करने के लिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर, इस पर रोक लगा दी है. उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानवीय मामला बताते हुए इस पर रोक लगा दी है. 7 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है. उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हल्द्वानी में विरोध और दिल्ली के शाहीन बाग के विरोध की तरह यहां भारी विरोध देखा गया था. 7 दिनों की चेतावनी के बाद बुलडोजर से गिराने के आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिए थे.

20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिए थे. लगभग 30 एकड़ के क्षेत्र में 2 किलोमीटर के इलाके में रेलवे की भूमि पर लोग अवैध रूप से रह रहे हैं. इन इलाकों में लगभग 4000 मकान हैं. 11 निजी स्कूल. 4 सरकारी स्कूल. चार बैंक. चार मंदिर और 11 मस्जिद भी है. इन सभी का निर्माण 1 दिन में नहीं हुआ होगा. हल्द्वानी में आम आदमी भी जानता है कि रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर लोग रह रहे हैं.
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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) January 5, 2023
स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2016 में रेलवे ने कहा था 30 एकड़ की जमीन पर अवैध अतिक्रमण है पर वे अब 78 एकड़ जमीन पर जवाब कर रहे हैं. रेलवे सुरक्षा बल की 10 कंपनियां जल्द ही हल्द्वानी में तैनात करने की तैयारी चल रही है. रेलवे परिसर के आसपास मुस्लिम बहुल इलाके को बनभूलपुरा कहते हैं. इस इलाके में कथित रूप से रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर हजारों लोगों ने घर बनाकर कब्जा कर रखा है. अब यहाँ बड़ी आबादी रहने लगी है और धीरे-धीरे पक्का मकान भी बन गया. मस्जिद ,बैंक, स्कूल बनते रहे और कोई रोकने वाला नहीं था. इसके विरोध में शाहीन बाग की तर्ज पर हल्द्वानी में विरोध की शुरुआत हो गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद लोगों ने राहत ली है और मिठाइयां भी पार्टी है.
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