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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे नलिनी समेत सभी 6 दोषी रिहा

Shaheed Diwas
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New Delhi 11 November : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे नलिनी समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में साफ कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया,इसलिए अब वो उठा रही है। 6 दोषियों को जेल से रिहा करने के आदेश हुए हैं – नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट पेरारिवलन को पहले ही रिहा कर चुकी है।

Shaheed Diwas
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे

गौरतलब है की सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जेल में अच्छे चाल-चलन के चलते पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। यह आदेश जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके दिया था। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरमबुदुर में चुनावी अभियान के दौरान LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam ) की आत्मघाती महिला हमलावर धनु ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी

Shaheed Diwas


राजीव गांधी के हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई, 2022 को एक बड़ा फैसला सुनाया था जिसमे पिछले 31 साल से जेल में बंद एजी पेरारिवलन को रिहा कर दिया था।


राजीव गांधी की हत्या की साजिश में सभी 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 आरोपियों को बरी कर दिया था। जबकि 4 आरोपियों (नलिनी, मुरुगन उर्फ श्रीहरन, संथन और पेरारिवलन) की मौत की सजा बरकरार रखी थी। जबकि रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार की मौत की सजा उम्रकैद में बदल दी थी। इन की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी की मृत्युदंड को उम्रकैद में बदला था। लेकिन बाकी आरोपियों की दया याचिका 2011 में राष्ट्रपति ने ठुकरा दी थी।


जिस समय नलिनी को पकड़ा गया था, उस समय वो दो महीने की गर्भवती थी और यह जानकर सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था।

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