Muzaffarpur 21 December: विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की हो रही नियुक्ति पर कोर्ट ने लगाया रोक। आज 20 .12 .2022 को दिगंबर झा(CWJC 8817/2020) वर्सेस बिहार एवं अन्य केस में सुनवाई हुई, जिसमें बिहार राज्य के अंतर्गत पारंपरिक विश्वविद्यालयों के अफसरों को उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा आज न्यायालय में रोस्टर निर्माण प्रक्रिया पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। अधिकारियों द्वारा रोस्टर निर्माण संबंधी कोई स्पष्ट जानकारी न्यायालय को नहीं दी गई। न्यायमूर्ति श्री संजीव प्रकाश शर्मा के द्वारा बार-बार पूछा गया कि कैसे आपने रोस्टर का निर्माण किया इसे स्पष्ट करें।
अधिकारियों द्वारा रोस्टर निर्माण से संबंधित कोई स्पष्ट जानकारी कोर्ट के समक्ष नहीं रखा जा सका। कोर्ट ने बार-बार पूछा कि रोस्टर निर्माण किस प्रक्रिया से की गई है। अतः कोर्ट ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग के नियुक्ति पर 10 जनवरी तक रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को उक्त समय तक जानकारी उपलब्ध कराने का अंतिम मौका दिया है साथ ही अधिकारियों को हिदायत दिया गया कि यदि रोस्टर निर्माण की प्रक्रिया को उक्त तिथि तक स्पष्ट नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी।
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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) December 21, 2022
याचिकाकर्ता के वकील श्री सुमन कुमार का कहना है कि रोस्टर प्रक्रिया में काफी खामियां है। सरकार के पास एवं संबंधित अधिकारियों के पास इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ज्ञात हो कि इस केस के सीनियर वकील पी के शाही केस को देख रहे हैं।
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