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BRABU में नए प्रॉक्टर की नियुक्ति: प्रो. बिपिन कुमार राय संभालेंगे अनुशासन की कमान, कुलपति ने जारी किया आदेश

July 25, 2026 | by Goltoo

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Muzaffarpur 25 July : BRABU में प्रो. बिपिन कुमार राय नए प्रॉक्टर नियुक्त किए गए। कुलपति ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 14(ए) के तहत आदेश जारी किया।

BRABU में नए प्रॉक्टर की नियुक्ति : प्रो. बिपिन कुमार राय संभालेंगे अनुशासन की कमान

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) द्वारा जारी कार्यालय आदेश (पत्रांक: B/2920) के अनुसार कुलपति ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 14(ए) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर प्रो. बिपिन कुमार राय को विश्वविद्यालय का नया प्रॉक्टर नियुक्त किया है। आदेश के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा उनका कार्यकाल दो वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, तक रहेगा। आदेश पर कुलसचिव प्रो. समीर कुमार शर्मा के हस्ताक्षर हैं।

BRABU में प्रो. बिपिन कुमार राय नए प्रॉक्टर नियुक्त किए गए।
BRABU में प्रो. बिपिन कुमार राय नए प्रॉक्टर नियुक्त किए गए।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रॉक्टर का पद परिसर में अनुशासन बनाए रखने, छात्र-छात्राओं से जुड़े मामलों की निगरानी करने तथा विभिन्न प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में राजनीति विज्ञान जैसे विषय के वरिष्ठ शिक्षाविद् को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कुलपति ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 14(ए) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की है। यह प्रावधान विश्वविद्यालय प्रशासन को आवश्यक परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे संस्थान का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

आदेश के अनुसार प्रो. बिपिन कुमार राय का कार्यकाल दो वर्ष अथवा उनकी अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) तक, जो भी पहले हो, रहेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य विश्वविद्यालय में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के साथ-साथ समय-समय पर नेतृत्व का पुनर्मूल्यांकन सुनिश्चित करना भी माना जा रहा है। प्रॉक्टर के रूप में वे विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन व्यवस्था, छात्र गतिविधियों और प्रशासनिक समन्वय से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी निभाएंगे।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस आदेश की प्रतिलिपि विभिन्न संबंधित अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, महाविद्यालयों, राज्य सरकार के संबंधित विभागों तथा राज्यपाल सचिवालय को भी प्रेषित की है। साथ ही विश्वविद्यालय के आईटी सेल को इसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहे और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

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