झूठे दावे करने और निंदनीय सुर्खियों का उपयोग न करने की सलाह
New Delhi 23 April : केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और निंदनीय सुर्खियों का उपयोग करने के खिलाफ सलाह दी है। मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के प्रावधानों का पालन करने का आह्वान किया है: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) April 23, 2022

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा टीवी न्यूज चैनलों को Cable Television Networks (Regulation) Act 1995 की धाराओं और इसके तहत आने वाले नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री के प्रसारण को तत्काल रोकने की सख्त हिदायत दी जाती है.
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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) April 23, 2022
यूक्रेन-रूस वॉर की रिपोर्टिंग करने के दौरान न्यूज एंकर्स के बयानों और सनसनीखेज सुर्खियां या टैगलाइन प्रसारित करने तथा अपुष्ट सीसीटीवी फुटेज प्रसारित कर उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच प्रक्रिया बाधित करने की कुछ घटनाओं का हवाला दिया है
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