Muzaffarpur 11 September : बिहार राज्य बिहार में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत 10 सितंबर से हो गई है.नामांकन के पहले दिन कोई भी नामांकन पत्र नहीं दाखिल किया गया. पार्षदों को नामांकन पत्र दाखिल करने फिर कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. इन शर्तों के पूरा किए बिना नामांकन पत्र पूर्ण नहीं माने जाएंगे.
Begusarai Crime News बेगुसराय में जेम्स बांड से भी खतरनाक गोलीबारी में 1 मृत 9 घायल. – GoltooNews https://t.co/jmgcGIK3ND #begusarai #Crime
— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) September 13, 2022
क्या क्या जरूरत पड़ सकते हैं नामांकन पत्र दाखिल करने में वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए….
1. प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए
2. नामांकन पत्र में दो नए फोटोग्राफ जो 1 महीने से पुराना नहीं होने चाहिए
3. आधार कार्ड, वोटर आईडी, मैट्रिक प्रणाम, इंटर उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र की कॉपी लगाना अनिवार्य है.
4. जल, निगम की प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, पानी, सफाई, स्टॉल आदि शाखा से टैक्स बकाया नहीं होने का एनओसी लेना अनिवार्य है.
5. अनुसूचित जाति व जनजाति वालों को जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति देना होगा. कोई पुलिस केस हो चुका है तो उसके बारे में पूरी जानकारी नामांकन पत्र में देनी है.
6. चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी, बैंक पासबुक. इंश्योरेंस पेपर सहित लोन आदि की जानकारी की कॉपी भी देनी है.
7. प्रत्याशियों को वाहन के मालिक हैं तो डीटीओ ऑफिस से जारी की गई ऑनर बुक को सत्यापित करें.
8. नॉमिनेशन फाइल नामांकन करते समय प्रत्याशी को वोटर लिस्ट में दर्ज क्रमांक की संख्या साथ ही प्रस्तावों के क्रमांक संख्या मतदाता क्रमांक संख्या के साथ-साथ कॉपी भी लगानी होगी.
9. प्रत्याशियों को अपने परिवार की आय, व्यय ,हाईवे और बच्चों की संपत्ति की जानकारी देनी होगी.
प्रत्याशियों के लिए कुछ शर्ते हैं जिस कारण चुनाव नहीं लड़ सकते हैं…..
1. कोई व्यक्ति विधानसभा या चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ किया हो तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.
2. 4 अप्रैल 2008 के बाद 2 बच्चे से अधिक के माता-पिता चुनाव नहीं लड़ सकते. जो व्यक्ति किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधर्माता से जुड़े अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए सिद्ध दोषी ठहराया गया हो तो.
3. छह महीने अधिक के कारावास से दंडित किया गया वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.

4. नगर निगम के साथ या उसके परिवार का कोई सदस्य भागीदार नियोजक ने कर्मचारी रहते हुए ठेकेदारों कार्य में शामिल हो या उसके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पूरी हिस्सेदारी को चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.
5. जो व्यक्ति नगर निगम का देनदार हो और 2 साल से अधिक की बकाया हो और इसके खिलाफ वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.
6. किसी न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता.
7. न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति जिसमें नगर निगम की संपत्ति या निधि के दुर्विनियोग या गबन शामिल हो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. 8. दिवालिया घोषित किए गए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
Nagar Nigam Chunav : प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय विद्यालय गन्नीपुर – GoltooNews https://t.co/bPSLYWhfpG #nigamchunav #bihar #Muzaffarpur
— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) September 13, 2022
नामांकन की प्रक्रिया में सहायता के लिए विशेष काउंटर खोले गए हैं नगर निगम में भी और समाहरणालय में भी. नगर निगम में एनओसी लेने वालों की अब लाइन लग गई है.
#nagarnigamchunav #nigamchunav #muzaffarpurnagarnigam