Muzaffarpur 30 November : 93-कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2022 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/EXIT/2022/SDR/ VOL llदिनांक 19.11.2022 द्वारा निर्गम मतानुमान (एक्जिट पोल) के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये गये हैः-

बिहार में नगर निकाय चुनाव को फिर झटका – Chunav चुनाव https://t.co/kNIDNUCvH5
— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) November 30, 2022
1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा – 126 क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतदद्वारा 12.11.2022 (शनिवार) को पूर्वाह् 8ः00 बजे से 05.12.2022 (सोमवार)को अपराह्न 06ः30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान 93-कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2022 के संबंध में किसी भी प्रकार के निर्गम मतानुमान (एक्जिट पोल) का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्राॅनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।
2025 तक गांव गांव में प्रीपेड स्मार्ट मीट, वन नेशन वन ऊर्जा नीति लागू करे मोदी सरकार- सीएम नीतीश कुमार – GoltooNews https://t.co/vucbdKaOKq
— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) November 30, 2022
2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप निर्वाचनों के संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटो की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियम पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्राॅनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध होगा।
#kudhni #kurhani #Muzaffarpur #Bihar #byelection #news