Patna 3 October : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री Brij Bihari Prasad Murder Case में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी करार दिया, दोनों को आजीवन कारावास की सजा**
Brij Bihari Prasad Murder Case मुन्ना शुक्ला दोषी
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और एक अन्य व्यक्ति को दोषी पाया गया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी और तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा

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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) October 1, 2024
2014 में पटना उच्च न्यायालय ने मामले में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी ने सीबीआई के साथ मिलकर उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 21 और 22 अगस्त को दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
1998 murder of former Bihar minister Brij Bihari Prasad case | Supreme Court upholds the trial court order convicting and awarding life imprisonment to Munna Shukla and one other. However, Supreme Court acquits former MP Surajbhan Singh and five others. pic.twitter.com/6XLql8xYNx
— ANI (@ANI) October 3, 2024
पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 1998 में पटना के आईजीआईएमएस (इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान) में इलाज के दौरान हत्या कर दी गई थी। 2009 में निचली अदालत ने सभी आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Goltoo Singh Rajesh – डिजिटल पत्रकार
गोल्टू सिंह राजेश पिछले पाँच वर्षों से डिजिटल माध्यम में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अपनी स्वयं की वेबसाइट पर समाचार प्रकाशित कर की। वर्तमान में वे डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल-कूद से जुड़ी खबरों पर विशेष ध्यान देते हैं। मुज़फ़्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय समाचारों को वे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहते हैं, तथा देश-विदेश की ब्रेकिंग और प्रमुख समाचारों को भी प्रकाशित करते हैं।