Muzaffarpur 25 May: मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोप गठित. सांसद अजय निषाद ने कोर्ट में सरेंडर किया और मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में विशेष कोर्ट ने भाजपा के सांसद अजय निषाद पर आरोप गठित किया. आरोप गठन के बाद ट्रायल की शुरुआत हो गई. आरोप गठन होने के बाद सांसद अजय निषाद ने कोर्ट में सरेंडर किया जमानत भी मिली. कार्रवाई की अगली सुनवाई 31 मई को निर्धारित की गई है.
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आचार संहिता का मामला सकरा थाना में 18 अप्रैल 2019 को दर्ज किया गया था. तत्कालीन मजिस्ट्रेट विजय कुमार पांडे ने दर्ज कराया था मामला. दर्ज मामले में बीजेपी प्रत्याशी अजय निषाद को बिना अनुमति के लिए रैली निकालने के लिए मामला दर्ज किया गया था . गाड़ियों के काफिले में झंडे और बैनर भी लगे थे.

दूसरा मामला मजिस्ट्रेट नर्मदेस्वर सहलेता ने दर्ज कराया था. यह भी सकरा थाना का ही था इसमें भी मार्कन और विद्याझप चौक पर बीजेपी प्रत्याशी द्वारा रैली निकालने की बात है. सभी गाड़ियों में बैनर और झंडे लगे थे जो आचार संहिता का उल्लंघन है.
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सांसद ने दोनों मामले में विशेष कोर्ट में सरेंडर किया और दोनों मामलों में सांसद अजय निषाद को बेल पर मुक्त कर दिया गया. अगली तिथि सुनवाई की अगली तिथि 21 मई निर्धारित की गई है जब 31 मई को गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

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