Muzaffarpur News
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Muzaffarpur 25 May: मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोप गठित. सांसद अजय निषाद ने कोर्ट में सरेंडर किया और मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में विशेष कोर्ट ने भाजपा के सांसद अजय निषाद पर आरोप गठित किया. आरोप गठन के बाद ट्रायल की शुरुआत हो गई. आरोप गठन होने के बाद सांसद अजय निषाद ने कोर्ट में सरेंडर किया जमानत भी मिली. कार्रवाई की अगली सुनवाई 31 मई को निर्धारित की गई है.

आचार संहिता का मामला सकरा थाना में 18 अप्रैल 2019 को दर्ज किया गया था. तत्कालीन मजिस्ट्रेट विजय कुमार पांडे ने दर्ज कराया था मामला. दर्ज मामले में बीजेपी प्रत्याशी अजय निषाद को बिना अनुमति के लिए रैली निकालने के लिए मामला दर्ज किया गया था . गाड़ियों के काफिले में झंडे और बैनर भी लगे थे.

MP Ajay Nishad Twitter Image


दूसरा मामला मजिस्ट्रेट नर्मदेस्वर सहलेता ने दर्ज कराया था. यह भी सकरा थाना का ही था इसमें भी मार्कन और विद्याझप चौक पर बीजेपी प्रत्याशी द्वारा रैली निकालने की बात है. सभी गाड़ियों में बैनर और झंडे लगे थे जो आचार संहिता का उल्लंघन है.

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सांसद ने दोनों मामले में विशेष कोर्ट में सरेंडर किया और दोनों मामलों में सांसद अजय निषाद को बेल पर मुक्त कर दिया गया. अगली तिथि सुनवाई की अगली तिथि 21 मई निर्धारित की गई है जब 31 मई को गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

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Goltoo

Goltoo Singh Rajesh – डिजिटल पत्रकार गोल्टू सिंह राजेश पिछले पाँच वर्षों से डिजिटल माध्यम में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अपनी स्वयं की वेबसाइट पर समाचार प्रकाशित कर की। वर्तमान में वे डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल-कूद से जुड़ी खबरों पर विशेष ध्यान देते हैं। मुज़फ़्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय समाचारों को वे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहते हैं, तथा देश-विदेश की ब्रेकिंग और प्रमुख समाचारों को भी प्रकाशित करते हैं।

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