बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य पार्षद पद के आरक्षण को निर्धारित किया है.
Patna 8 September : बिहार में नगर निकाय चुनाव का समय आ गया है. अक्टूबर नवम्बर महीने में होना निश्चित ही तय हुआ है. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य पार्षद पद के आरक्षण को निर्धारित किया है. बिहार के 19 नगर पालिकाओं अथवा नगर निगम में मुख्य पार्षद अथवा मेयर के पद के आरक्षण को निर्धारित कर दिया है मुजफ्फरपुर के मेयर पद को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है.
कुछ नगरपालिका या नगर निगम को अनारक्षित महिला का दर्जा दिया गया है तात्पर्य किसी भी कोटि की महिला से है अर्थात किसी नगरपालिका का मुख्य पार्षद का पद यदि अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है तो उस पद के लिए किसी भी कोटि की महिला वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की महिला हो सकती है, इनके अलावा जो नगर निगम या नगर पालिका हैं उनकी स्थिति यथावत 2017 के चुनावों की तरह है.


मुजफ्फरपुर बिहार का मुख्य पार्षद पद पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए सुरक्षित रखा गया है. भागलपुर में पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है. आरा, कटिहार, दरभंगा, पटना, बेगूसराय, बेतिया अनारक्षित महिला वर्ग के लिए है. गया अनुसूचित जाति के लिए. समस्तीपुर अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित रखा गया है. बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए है तथा भागलपुर पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित रखा गया है.
NIA Raid in Bihar in Terror Funding case: कटिहार अररिया पटना मुजफ्फरपुर में एनआईए टीम की छापेमारी – GoltooNews https://t.co/QrBkVGmqo0 #NIA #BiharNews #PFI
— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) September 8, 2022
बिहार में नगर निकाय चुनाव बिगुल बज गया है. तैयारियां जोर पर शुरू हो गई है. वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़े जाने का अभियान भी चल रहा है.पहली बार जनता मेयर चुनेगी. पार्षद के साथ साथ मेयर भी चुनेगी जनता.
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