मेयर और उपमेयर प्रत्याशियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें उन्हें वाहनों की संख्या की निर्धारित की गई है ।
Patna 13 September : बिहार में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नए-नए अध्यादेश और जानकारियां निकल कर आ रही है। मेयर और उपमेयर प्रत्याशियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें उन्हें वाहनों की संख्या की निर्धारित की गई है । राज्य निर्वाचन आयोग के नए नियमों के अनुसार मेयर और उप मेयर प्रत्याशी 16 दोपहिया या तीन पहिया ई-रिक्शा अथवा 8 मोटर वाहन से चुनाव प्रचार कर पाएंग।

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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) September 13, 2022
नगर निकाय चुनाव में निगम नगर परिषद और नगर पंचायत के वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए भी वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के लिए मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के लिए उम्मीदवार के लिए आठ दो पहिया तथा तीन तीन पहिया या चार हल्के मोटर वाहन की संख्या निर्धारित की गई ह। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद को 4 दोपहिया या तीन पहिया तथा दो हल्के मोटर वाहन की सीमा निर्धारित की गई है।
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