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SKJ Law College “नए आपराधिक कानून 2023 के तहत महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित प्रावधान”

September 14, 2024 | by Goltoo

SKJ Law College

Muzaffarpur 14 September : 14 सितंबर शनिवार को SKJ Law College मुजफ्फरपुर के विधिक सहायक एवं सेवा क्लिनिक द्वारा दुबियाही गोरिया पंचायत कुढ़नी मुजफ्फरपुर के मुखिया अशोक कुमार एवं ऋषि कुमार के सहयोग से विधिक जागरूक शिविर का आयोजन हुआ. इसमें “नए आपराधिक कानून 2023 के तहत महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित प्रावधान” विषय पर पंचायत के लोगों को जागरूक किया गया.

SKJ Law College जागरूकता अभियान

इससे पहले विधिक जागरूकता शिविर का उद्घाटन महाविद्यालय के निदेशक श्री जयंत कुमार, प्राचार्य डॉक्टर केकेएन तिवारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के वरीय अधिवक्ता श्रीमती अंजू रानी एवं पंचायत के मुखिया अशोक कुमार के द्वारा किया गया.

SKJ Law College जागरूकता अभियान
SKJ Law College जागरूकता अभियान

शिविर में पंचायत मुखिया ने स्वागत करते हुए विधिक जागरूकता के महत्व को विस्तार से बताया. महाविद्यालय के निदेशक श्री जयंत कुमार ने अपने संबोधन में नए आपराधिक कानून 2023 के विभिन्न प्रावधानों को समझाते हुए महिलाओं और बच्चों के संरक्षण हेतु किए गए संशोधित कानून को विस्तार से बताया. प्राचार्य डॉक्टर के के एन तिवारी ने अपने संबोधन ने कहा कि इस नए कानून को लाने का उद्देश्य न्याय प्रणाली में सुधार हो तथा समय पर पीड़ित व्यक्ति जिसमें विशेष कर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

SKJ Law College जागरूकता अभियान
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मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ता श्रीमती अंजू रानी ने कहा कि नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच प्राप्त में को प्राथमिकता दी गई है. महाविद्यालय विधिक सहायक सहायता एवं सेवा क्लीनिक के संयोजक डॉक्टर रवि रंजन राय ने अपने संबोधन में नए कानून में विशेष कर महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण के लिए विहित विभिन्न धाराओं द्वारा किए गए प्रावधानों के पहलुओं को विस्तार से बताया.


इसके अलावा मुख्य वक्ताओं में महाविद्यालय के विधिक सहायता एवं सेवा क्लीनिक के सदस्य उप्राचार्य प्रोफेसर बीएम आजाद, डॉक्टर एसपी चौधरी, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्रोफेसर आर के सहाय, प्रोफेसर प्रेरणा कश्यप, प्रोफेसर चारु प्रियदर्शनी आदि थे, जिन्होंने पंचायत के उपस्थित श्रोताओं को नए कानून द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को कैसे सुरक्षा एवं संरक्षण हो उसके सभी पहलुओं को विस्तार से चर्चा किया.


इस विधिक जागरूकता शिविर में महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी आनंद किशोर, अमित कुमार, पीयूष राज, हर्ष मिश्रा, अभिनव, संतोष कुमार सहित पंचायत के पुरुष महिलाएं उपस्थित रहे. जिसमें से कुछ लोगों ने विभिन्न प्रश्न पूछ कर अपनी कानून जिज्ञासा को पूर्ण किया. इस विधिक जागरूकता शिविर का मंच संचालन महाविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर रत्नेश भारद्वाज तथा धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य प्रोफेसर बीएम आजाद द्वारा किया गया.

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