Headlines

SKJ Law College द्वारा ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Junior Volleyball Championship हेतु मुजफ्फरपुर जूनियर टीम का चयन Junior Volleyball Championship हेतु मुजफ्फरपुर जूनियर टीम का चयन
Advertisements

Muzaffarpur 6 December : SKJ Law College, मुजफ्फरपुर के विधिक सहायता सेवा क्लिनिक सेल द्वारा 6 दिसंबर 2025 को छाजन हरिशंकर पंचायत भवन में ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ पर विधिक सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में निदेशक, उप प्राचार्य, पंचायत प्रतिनिधियों व विधिक विशेषज्ञों ने शिक्षा के अधिकार और उसके कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी।

SKJ Law College द्वारा जागरूकता कार्यक्रम

आज एस. के. जे. लॉ कॉलेज मुज. के विधिक सहायता सेवा क्लिनिक सेल के द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2025 को छाजन हरिशंकर पंचायत भवन के परिसर में “शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ” के तहत बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विषय पर विधिक सहायता और जागरूकता का आयोजन किया गया l

SKJ Law College द्वारा जागरूकता कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्घाटन SKJ Law College के निदेशक जयंत कुमार, पंचायत के मुखिया मुन्ना झा के द्वारा किया गया, जिसमे महाविद्यालय के उप प्राचार्य प्रो. बी. एम. आज़ाद, महाविद्यालय के विधिक सहायता शिविर के संयोजक डॉ. रवि रंजन राय, सदस्य डॉ. एस. पी. चौधरी, प्रो. अर्चना अनुपम, पंचायत सरपंच रमेश सहनी व अजय कु. गुप्ता उपस्थित थे l

SKJ Law College द्वारा जागरूकता कार्यक्रम

कार्यक्रम में SKJ Law College के निदेशक जयंत कुमार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा हेतु सरकार के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं का विस्तार पूर्वक बताये l उप प्राचार्य प्रो. बी. एम. आज़ाद ने उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षा अमूल्य धन होता है, इसलिए आप सब अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजे और अपने अधिकार को समझें l

विधिक सहायता सेवा सेल के संयोजक डॉ. रवि रंजन राय ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसे संविधान के अनुच्छेद 21A में 86वे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तथा इसे मूर्त रूप,एक कानून बनाकर दिया गया जिसे हम बच्चों के निशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम 2009कहते है l

महाविद्यालय के एन. एस. एस.इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी सह लीगल सेल के सदस्य डॉ. एस. पी. चौधरी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के भिन्न भिन्न सेक्शन और प्रावधानो को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालय में 6-14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तथा निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को 25%नामांकन में आरक्षित है, जो बिना किसी प्रवेश परीक्षा,इंटरव्यू के आयु के आधार पर नामांकन का प्रावधान है l अन्य वक्ताओ में प्रो. अर्चना अनुपम,पंचायत सरपंच श्री रमेश सहनी, श्री अजय कु. गुप्ता विधि के अंतिम वर्ष के छात्र अभिनय चौधरी, गरुण प्रियम, शिवा, इत्यादि थे l

इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रऔर पंचायत (पूर्वी और पच्छमी)के सैकरों महिला और पुरुष उपस्थित रहे l
कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन पंचायत के मुखिया श्री मुन्ना झा ने करते हुए कहा कि एस के.जे. लॉ कॉलेज से आये हुए विधिक सहायता सेवा सेल के सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप सबआये और हमारे पंचायत के लोगो को शिक्षा का अधिकार के प्रावधानो को बताये, जिसे अब हमारे पंचायत के लोगो को इसे उपयोग में लाना है l