Muzaffarpur News
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Muzaffarpur 24 April : मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी तरह के स्कूल और कक्षाओं को 11.30 के बाद बंद करने का आदेश दिया है। ये आदेश सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों से भी बच्चों को हर हाल में 11.30 तक घर भेज देने का आदेश जारी किया गया है। इसका उल्लंघन करते हुए कोई संस्थान पाए गए तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी और लू के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। इसे देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिले के सभी स्कूलों में पूर्वाहन 11.30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधयों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये आदेश सोमवार यानी 25 अप्रैल से लागू हो जाएगा।

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Goltoo

Goltoo Singh Rajesh – डिजिटल पत्रकार गोल्टू सिंह राजेश पिछले पाँच वर्षों से डिजिटल माध्यम में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अपनी स्वयं की वेबसाइट पर समाचार प्रकाशित कर की। वर्तमान में वे डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल-कूद से जुड़ी खबरों पर विशेष ध्यान देते हैं। मुज़फ़्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय समाचारों को वे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहते हैं, तथा देश-विदेश की ब्रेकिंग और प्रमुख समाचारों को भी प्रकाशित करते हैं।

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