www.goltoo.in

श्रम संसाधन विभाग का नया नियम, दोगुना पगार देना

May 5, 2022 | by Goltoo

lab

Patna 5 May : श्रम संसाधन विभाग ने नया नियम बनाया है. नियम के अनुसार अब काम करने वालों को दोगुना पगार देना होगा. यदि आप 8 घंटे से ज्यादा काम में लेते हैं तो बिहार के सभी रजिस्टर्ड कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम करने वालों को अब मिलेगा तो दोगुना वेतन.

symbolic image

लगभग 8 हजार रजिस्टर्ड कारखाने हैं बिहार में. जिसमें 2 लाख से अधिक के मजदूर काम करते हैं. पहले मजदूर को ओवर टाइम के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे अब उन्हें वो टाइम के हिसाब से या घंटों के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाएंगे नहीं नियम के अनुसार जिस में साफ-साफ लिखा है कि 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कारखाना के मालिक को मजदूरों को दोगुना वेतन या पगार देना होगा.

Internet image

सप्ताह में 48 घंटे ही काम लिया जा सकता है. 48 घंटे से ज्यादा काम लेने पर दोगुना वेतन या साप्ताहिक अवकाश मिलाकर 48 घंटे होने चाहिए और 1 दिन में 8 घंटे ही काम करेंगे. यदि इससे ज्यादा काम कराया जाता है तो दोगुनी रेट से वेतन देना होगा.

#Labourlaw #Biharnews

RELATED POSTS

View all

view all