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श्रम संसाधन विभाग का नया नियम, दोगुना पगार देना

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Patna 5 May : श्रम संसाधन विभाग ने नया नियम बनाया है. नियम के अनुसार अब काम करने वालों को दोगुना पगार देना होगा. यदि आप 8 घंटे से ज्यादा काम में लेते हैं तो बिहार के सभी रजिस्टर्ड कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम करने वालों को अब मिलेगा तो दोगुना वेतन.

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लगभग 8 हजार रजिस्टर्ड कारखाने हैं बिहार में. जिसमें 2 लाख से अधिक के मजदूर काम करते हैं. पहले मजदूर को ओवर टाइम के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे अब उन्हें वो टाइम के हिसाब से या घंटों के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाएंगे नहीं नियम के अनुसार जिस में साफ-साफ लिखा है कि 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कारखाना के मालिक को मजदूरों को दोगुना वेतन या पगार देना होगा.

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सप्ताह में 48 घंटे ही काम लिया जा सकता है. 48 घंटे से ज्यादा काम लेने पर दोगुना वेतन या साप्ताहिक अवकाश मिलाकर 48 घंटे होने चाहिए और 1 दिन में 8 घंटे ही काम करेंगे. यदि इससे ज्यादा काम कराया जाता है तो दोगुनी रेट से वेतन देना होगा.

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Goltoo

Goltoo Singh Rajesh – डिजिटल पत्रकार गोल्टू सिंह राजेश पिछले पाँच वर्षों से डिजिटल माध्यम में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अपनी स्वयं की वेबसाइट पर समाचार प्रकाशित कर की। वर्तमान में वे डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल-कूद से जुड़ी खबरों पर विशेष ध्यान देते हैं। मुज़फ़्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय समाचारों को वे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहते हैं, तथा देश-विदेश की ब्रेकिंग और प्रमुख समाचारों को भी प्रकाशित करते हैं।

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