Muzaffarpur 9 March : बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की संबद्ध इकाई Bharati Teacher Training College भारती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत मान्यता प्रदान की गई है। आधिकारिक तौर पर मान्यता 7 मार्च, 2025 को प्रदान की गई।
Bharati Teacher Training College
इस मान्यता के साथ, कॉलेज यूजीसी के समर्थन से अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखेगा। प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि अब संकाय सदस्यमेजर एवं माइनर प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, यूजीसी की सहायता से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों के आयोजन में सुविधा होगी।

इसके साथ ही महाविद्यालय को नैक से ग्रेडेशन की तैयारी में बल मिलेगा। शिक्षकों, कर्मचारियों और विशेषज्ञों के सहयोग से संस्थान जल्द ही नैक ग्रेडिंग के लिए आवश्यक सात मानदंडों पर काम करना शुरू कर देगा।
इस अवसर पर लोक शिक्षा समिति के बिहार राज्य सचिव श्री रामलाल सिंह, महाविद्यालय सचिव डॉ. ललित किशोर, अध्यक्ष डॉ. सत्यनारायण गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री अवधेश कुमार और विभाग निरीक्षक श्री ललित कुमार राय ने प्राचार्य, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को बधाई दी।
Bihar University अतिथि प्राध्यापक संघ ने विभागाध्यक्ष हमले https://t.co/d7M6AQnwiT #Muzaffarpur @DineshCRai pic.twitter.com/QjP8YKRTqJ
— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) March 9, 2025
FAQ’s
यूजीसी की धारा 2एफ और 12बी क्या है?
यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाता है, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे अधिनियम की प्रति और संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना प्राप्त होती है। उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12बी का दर्जा दिया जाता है।
यूजीसी की धारा 12 बी क्या है?
12बी. किसी विश्वविद्यालय को अनुदान देने के संबंध में प्रतिषेध, जिसे आयोग द्वारा ऐसा अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित नहीं किया गया है ।
2F स्टेटस का क्या मतलब है?
यूजीसी वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी के 2F स्टेटस का क्या मतलब है? कोई भी कॉलेज/यूनिवर्सिटी जो किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, कॉलेज/यूनिवर्सिटी के तहत पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों की मान्यता के लिए यूजीसी से आवेदन करता है। यह खंड यूजीसी अधिनियम 1953 के 2(एफ) में निर्दिष्ट है।