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Brij Bihari Prasad Murder Case में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला दोषी,उम्र कैद

Shaheed Diwas
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Patna 3 October : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री Brij Bihari Prasad Murder Case में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी करार दिया, दोनों को आजीवन कारावास की सजा**

Brij Bihari Prasad Murder Case मुन्ना शुक्ला दोषी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ ​​मुन्ना शुक्ला और एक अन्य व्यक्ति को दोषी पाया गया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी और तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा

Brij Bihari Prasad Murder Case में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला दोषी,उम्र कैद
Brij Bihari Prasad Murder Case में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला दोषी,उम्र कैद

2014 में पटना उच्च न्यायालय ने मामले में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी ने सीबीआई के साथ मिलकर उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 21 और 22 अगस्त को दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 1998 में पटना के आईजीआईएमएस (इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान) में इलाज के दौरान हत्या कर दी गई थी। 2009 में निचली अदालत ने सभी आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।