Muzaffarpur 6 September : बिहार में नगर निकाय चुनाव का मौसम आ गया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं जिसमें प्रत्याशियों के खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है. नगर निकाय आम चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च की सीमा नगर पंचायत में वार्ड पार्षद ₹20000 तक कर सकेंगे और नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम ₹80000 की निर्धारित सीमा निर्धारित की गई है. वही नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40000 तक के अधिकतम खर्च कर सकेंगे. नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के अनुसार खर्च की सीमा निर्धारित की गई है.

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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) September 5, 2022
नगर निगम में 4 से 10000 वाले वार्ड में अधिकतम 60000 से 20,000 वाले आबादी में 80000 सीमा निर्धारित की गई है. बिहार के 261 नगर निगम में आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी प्रारंभिक त्रुटियों को दूर करने की कोशिश कर रही है राज्य निर्वाचन आयोग. 30 अगस्त तक वार्डो के आरक्षण की सूची तैयार करने की अंतिम समय निर्धारित था. 19 नगर निगम 13 नगर परिषद 146 नगर पंचायतों के वार्डों में आरक्षण निर्धारण करना था.
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