Patna High Court पटना उच्च न्यायालय ने लाॅटरी प्रणाली से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पर लगाई अस्थायी रोक
May 20, 2025 | by Goltoo
Patna 20 May : माननीय पटना उच्च न्यायालय Patna High Court ने कल एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए माननीय कुलाधिपति द्वारा प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई लाॅटरी प्रणाली पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला तीन शिक्षाविदों द्वारा दायर की गई याचिका संख्या CWJC-8530/2025 पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सुनाया।
Patna High Court प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पर लगाई अस्थायी रोक
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रधानाचार्य जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद के लिए चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता, योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि लाॅटरी प्रणाली इन मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। इस पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने लाॅटरी के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों पर 16 जून 2025 तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी है।

इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कुलाधिपति चाहें, तो वे विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
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अब यह देखना दिलचस्प होगा कि माननीय कुलाधिपति के सचिवालय की ओर से इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। शिक्षा जगत और विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े शिक्षकों में इस फैसले को लेकर उत्सुकता और उम्मीद दोनों देखी जा रही है।
इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून 2025 को निर्धारित की गई है।
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Goltoo Singh Rajesh – डिजिटल पत्रकार
गोल्टू सिंह राजेश पिछले पाँच वर्षों से डिजिटल माध्यम में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अपनी स्वयं की वेबसाइट पर समाचार प्रकाशित कर की। वर्तमान में वे डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल-कूद से जुड़ी खबरों पर विशेष ध्यान देते हैं। मुज़फ़्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय समाचारों को वे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहते हैं, तथा देश-विदेश की ब्रेकिंग और प्रमुख समाचारों को भी प्रकाशित करते हैं।
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