एके-47 घर में रखने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई है
Patna21 June : बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई. मोकामा के बाहुबली विधायक जिन्हे छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है. एके-47 घर में रखने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई है. एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें यह सजा सजा सुनाई है. 14 जून की सुनवाई में ही न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया था.

एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने विधायक अनंत सिंह को सजा सुनाई. बाहुबली विधायक अनंत सिंह के वकील ने कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. विधायकी जाना तो तय है पर अगर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो विधायकी बरकरार रह जाएगी.
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गौरतलब है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह के लदमा स्थित पुश्तैनी घर पर एके-47 24 गोली दो हैंड ग्रेनेड और एक मैगजीन भी बरामद हुई थी. इसी सिलसिले में अनंत सिंह 34 महीनों से बेऊर जेल में बंद हैं.

विधायक अनंत सिंह के घर पर हथियारों की तस्करी की सूचना तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने पटना की सीनियर एसपी गरिमा मलिक को दिया था. तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फुलप्रूफ ऑपरेशन तैयार कर एसडीएम और बीडीओ को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था. ग्रामीण एसपी एएसपी लिपि सिंह ने छापेमारी की थी.जिस वक्त विधायक के घर पर छापामारी हुई विधायक के पटना के सरकारी आवास पर थे पर तलाशी की खबर मिलते पटना छोड़कर भाग गए. 19 अगस्त 2019 को दिल्ली के साकेत कोर्ट में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था 24 अगस्त को ट्रांजिट रिमांड में लेकर 25 अगस्त को बाढ़ कोर्ट में पेश किया गया था.
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