Patna 20 May : माननीय पटना उच्च न्यायालय Patna High Court ने कल एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए माननीय कुलाधिपति द्वारा प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई लाॅटरी प्रणाली पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला तीन शिक्षाविदों द्वारा दायर की गई याचिका संख्या CWJC-8530/2025 पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सुनाया।
Patna High Court प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पर लगाई अस्थायी रोक
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रधानाचार्य जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद के लिए चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता, योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि लाॅटरी प्रणाली इन मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। इस पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने लाॅटरी के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों पर 16 जून 2025 तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी है।

इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कुलाधिपति चाहें, तो वे विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) May 20, 2025
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि माननीय कुलाधिपति के सचिवालय की ओर से इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। शिक्षा जगत और विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े शिक्षकों में इस फैसले को लेकर उत्सुकता और उम्मीद दोनों देखी जा रही है।
इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून 2025 को निर्धारित की गई है।
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