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Muzaffarpur में ट्रैफिक चालान से राहत का मौका, लोक अदालत में जुर्माने पर मिलेगी 50% तक छूट

May 6, 2026 | by Goltoo

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Muzaffarpur 6 May : Muzaffarpur के सिकंदरपुर स्टेडियम में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए विशेष स्टॉल लगाया जाएगा। पुराने चालानों की ऑन-द-स्पॉट सुनवाई होगी और कई मामलों में जुर्माने में बड़ी राहत दी जाएगी।

Muzaffarpur में ट्रैफिक चालान से राहत का मौका 9 मई को

Muzaffarpur के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। ट्रैफिक चालान के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर सिकंदरपुर स्टेडियम में विशेष स्टॉल लगाया जाएगा। यहां 90 दिनों से पुराने ट्रैफिक चालानों की ऑन-द-स्पॉट सुनवाई की जाएगी।

डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि “एक मुश्त निपटान योजना 2026” के तहत कई प्रकार के ट्रैफिक जुर्मानों में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

Muzaffarpur में ट्रैफिक चालान से राहत का मौका 9 मई को
Muzaffarpur में ट्रैफिक चालान से राहत का मौका 9 मई को

उन्होंने बताया कि पुलिस आदेश का उल्लंघन करने से जुड़े धारा 179 के मामलों में 2000 रुपये की जगह अब 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं बिना लाइसेंसधारी व्यक्ति को वाहन सौंपने (धारा 180) और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने (धारा 181) के मामलों में 5000 रुपये की जगह 2500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।

तेज रफ्तार से वाहन चलाने के मामलों में भी राहत दी गई है। धारा 183 के तहत हल्के वाहनों के लिए 2000 रुपये की जगह 1000 रुपये और मध्यम व भारी वाहनों के लिए 4000 रुपये की जगह 2000 रुपये जुर्माना तय किया गया है।

इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल और नियम उल्लंघन से जुड़े मामलों में भी जुर्माना कम किया गया है। लालबत्ती पार करने (धारा 184A) और स्टॉप लाइन उल्लंघन (धारा 184B) के मामलों में पहले जहां 5000 रुपये तक जुर्माना लगता था, अब विभिन्न श्रेणियों के अनुसार 1000 से 5000 रुपये तक भुगतान करना होगा। गलत दिशा में वाहन चलाने (धारा 184E) के मामलों में भी राहत दी गई है।

बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर धारा 190(2) के तहत पहले 10 हजार रुपये तक का जुर्माना निर्धारित था, जिसे घटाकर अब 1500 से 5000 रुपये कर दिया गया है।

प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित चालानों का निपटारा करा लें।

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