Muzaffarpur 23 February: मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना का लाभ कैसे लें?आइये जानते हैं. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजनान्तर्गत निम्नलिखित मानक अहर्ता रखने वाले महिला का आवेदन का आमंत्रण राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्येश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रत्येक परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को एक मुश्त 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपया दिया जाता है।
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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) February 23, 2023
क्या हैं शर्तें योजना का लाभ उठाने के
1 आवेदिका का उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो।
2 आवेदिका का वार्षिक आय 4,00,000/- (चार लाख) से कम हो।
3 पति द्वारा 02 (दो) वर्षो से अधिक अवधि से तलाकशुदा होना/परित्यक्ता होना।
4 पति के मानसिक विकलांगता के मामलो में जिले के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ।
5 आवेदिका विधवा न हो अथवा दूसरी शादी नहीं की हो।
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