BRABU में प्रशासनिक बदलाव: प्रॉक्टर के सेवानिवृत्त होने के बाद Prof Rajnish Kumar Gupta को मिला अतिरिक्त प्रभार
July 12, 2026 | by Goltoo
Muzaffarpur 12 July : BRABU Proctor पद पर बड़ा प्रशासनिक बदलाव। प्रो. रविंद्र कुमार चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद Prof Rajnish Kumar Gupta को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
BRABU में प्रशासनिक बदलाव
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू) में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. (डॉ.) रविंद्र कुमार चौधरी के 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद उत्पन्न रिक्ति को तत्काल प्रभाव से भरते हुए सी.सी.डी.सी. Prof Rajnish Kumar Gupta को प्रॉक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। यह नियुक्ति कुलपति के आदेश पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 26(6) के तहत की गई है।
सेवानिवृत्ति के साथ ही शुरू हुई नई प्रशासनिक व्यवस्था
विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, प्रो. रविंद्र कुमार चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद परिसर में अनुशासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था लागू की गई। विश्वविद्यालय में प्रॉक्टर का पद कानून-व्यवस्था, अनुशासन और परिसर की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व निभाता है। ऐसे में इस पद को लंबे समय तक रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता।

सी.सी.डी.सी. के साथ मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष भी हैं Prof Rajnish Kumar Gupta
नए आदेश के अनुसार सी.सी.डी.सी. एवं मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) रजनीश कुमार गुप्ता अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्रॉक्टर का कार्यभार भी संभालेंगे। उच्च शिक्षा प्रशासन में इसे अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) की व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें एक अधिकारी एक साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। एक ओर सी.सी.डी.सी. के रूप में वे विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के विकास और शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करते हैं, वहीं मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष के रूप में विभाग का नेतृत्व भी कर रहे हैं। अब उन्हें प्रॉक्टर के रूप में विश्वविद्यालय में अनुशासन, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी हुआ आदेश
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। कुलपति को अधिनियम की धारा 26(6) के तहत प्रशासनिक परिस्थितियों में आवश्यक नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया, जिससे नए प्रॉक्टर द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रशासनिक निर्णय पूरी तरह वैधानिक रहेंगे।
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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) July 12, 2026
सभी विभागों और कॉलेजों को भेजा गया आदेश
11 जुलाई 2026 को जारी ज्ञापन संख्या 293/वी.सी. के माध्यम से इस आदेश की प्रति विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भेजी गई है। कुलपति के निर्देश पर जारी इस आदेश को रजिस्ट्रार ने विधिवत अधिसूचित किया, जिससे विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहे।
विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में अनुशासन, प्रशासनिक स्थिरता और संस्थागत कार्यों की निरंतरता प्रभावित नहीं होगी तथा विश्वविद्यालय की नियमित गतिविधियां पहले की तरह सुचारु रूप से संचालित होती रहेंगी।

Goltoo Singh Rajesh – डिजिटल पत्रकार
गोल्टू सिंह राजेश पिछले पाँच वर्षों से डिजिटल माध्यम में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अपनी स्वयं की वेबसाइट पर समाचार प्रकाशित कर की। वर्तमान में वे डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल-कूद से जुड़ी खबरों पर विशेष ध्यान देते हैं। मुज़फ़्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय समाचारों को वे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहते हैं, तथा देश-विदेश की ब्रेकिंग और प्रमुख समाचारों को भी प्रकाशित करते हैं।
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