16 साल तक की उम्र तक नाबालिगों को किसी तरह की गाड़ी नहीं चलानी है. 16 से 18 साल की उम्र वाले बिना गियर की बाइक चला सकते हैं .
Patna: आप अपने नाबालिग या चहेतों को अगर बाइक, स्कूटर या कार चलाने की छूट दे रखे हैं तो हो जाएं सावधान नहीं तो 25 हजार लगेंगे जुर्माना. परिवहन विभाग ने बिहार में गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों पर अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. रोजाना आप सड़कों पर देखेंगे नाबालिग लड़कों को नाबालिग युवकों को दोपहिया वाहन को लहरिया स्टाइल में चलाते हुए नए-नए कंपनियों की बाइक्स को लेकर.

नाबालिक वाहन चालकों के पेरेंट्स पर जूविनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जा सकता है गाड़ी की. नाबालिगों के अभिभावकों को 25000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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— RAJESH GOLTOO (@GOLTOO) July 27, 2022
नियम यह कहता है कि 16 साल तक की उम्र तक नाबालिगों को किसी तरह की गाड़ी नहीं चलानी है. 16 से 18 साल की उम्र वाले बिना गियर की बाइक चला सकते हैं पर बिहार में इसके उलट रास्तों पर आकर नाबालिगों को बाइक और चारपहिया भी चलाते देखेंगे और उन्हें रोकने वाला कोई नजर नहीं आएगा.
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वैसे पुलिस प्रशासन का कहना है कि पुलिस दस्ता बनाया जाएगा इस इन सब को रोकने के लिए. सख्ती बरतने के लिए कानून तो बनते हैं पर आने वाले दिनों में ही इसका पता चलेगा कि यह नया कानून कितना कारगर साबित होता है.
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Goltoo Singh Rajesh – डिजिटल पत्रकार
गोल्टू सिंह राजेश पिछले पाँच वर्षों से डिजिटल माध्यम में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अपनी स्वयं की वेबसाइट पर समाचार प्रकाशित कर की। वर्तमान में वे डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल-कूद से जुड़ी खबरों पर विशेष ध्यान देते हैं। मुज़फ़्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय समाचारों को वे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहते हैं, तथा देश-विदेश की ब्रेकिंग और प्रमुख समाचारों को भी प्रकाशित करते हैं।